🚨 राजस्थान में मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश और गर्भपात (Abortion) अवकाश के नियम
नियमित कर्मचारी, प्रोबेशनर, UTB, संविदा और CSR-2022 – सभी के लिए पूरी और स्पष्ट जानकारी
✍️ विश्लेषण: अर्जुन हंसालिया
राजस्थान में सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के बीच अक्सर यह सवाल उठता है कि
मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश और गर्भपात अवकाश किसे मिलता है और किसे नहीं।
नियमों की सही जानकारी न होने के कारण कई बार कर्मचारी भ्रम में रहते हैं।
इसलिए ARJUN RAM HANSALIYA राजस्थान सेवा नियम (RSR), वित्त विभाग के आदेश और CSR-2022 के प्रावधानों के आधार पर पूरी जानकारी सरल भाषा में साझा कर रहे हैं।
1️⃣ नियमित कर्मचारी (Regular Government Employee)
RSR Rule 103 – मातृत्व अवकाश
✔ अधिकतम 180 दिन
✔ दो जीवित संतानों तक
✔ पूर्ण वेतन के साथ
RSR Rule 103A – पितृत्व अवकाश
✔ 15 दिन का अवकाश
✔ पत्नी के प्रसव के समय
✔ सामान्यतः दो जीवित संतानों तक
गर्भपात / Miscarriage Leave
✔ अधिकतम 6 सप्ताह (लगभग 42 दिन)
✔ मेडिकल प्रमाणपत्र आवश्यक
⚠ “Threatened abortion” इसमें शामिल नहीं होता
— अर्जुन हंसालिया
2️⃣ प्रोबेशनर (Probationer Trainee)
वित्त विभाग की 15 फरवरी 2012 की अधिसूचना के अनुसार:
- प्रोबेशन अवधि में सामान्य leave earn नहीं होती
- लेकिन विशेष अवकाश दिए जाते हैं
👩 महिला प्रोबेशनर → मातृत्व अवकाश मिलेगा
👨 पुरुष प्रोबेशनर → पितृत्व अवकाश मिलेगा
यह सुविधा RSR के अनुसार लागू होती है।
— अर्जुन हंसालिया
3️⃣ UTB (Urgent Temporary Basis)
UTB नियुक्तियां सामान्यतः अस्थायी लेकिन RSR आधारित सरकारी सेवा के रूप में की जाती हैं,
खासकर स्वास्थ्य विभाग में जब तत्काल स्टाफ की आवश्यकता होती है।
इसी कारण कई मामलों में UTB कर्मचारियों को:
- ✔ मातृत्व अवकाश
- ✔ पितृत्व अवकाश
- ✔ आकस्मिक अवकाश
- ✔ मेडिकल अवकाश
RSR नियमों के अनुसार स्वीकृत किए जाते रहे हैं।
महत्वपूर्ण:
UTB में Leave Rule अक्सर Appointment Order और विभागीय आदेश पर निर्भर करता है।
✔ यदि UTB नियुक्ति में RSR लागू है → leave मिलने की संभावना रहती है।
⚠ यदि UTB नियुक्ति CSR-2022 के अंतर्गत है → leave CSR नियमों के अनुसार मानी जा सकती है।
— अर्जुन हंसालिया
4️⃣ संविदा कर्मचारी (Contractual Employees)
वित्त विभाग के 19 जून 2009 के Circular के अनुसार:
👩 महिला संविदा कर्मचारियों को
✔ 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है
मुख्य शर्तें:
- दो जीवित संतान से कम हों
- भुगतान contractual remuneration के अनुसार
— अर्जुन हंसालिया
5️⃣ CSR-2022 के तहत संविदा कर्मचारी
राजस्थान सरकार ने लागू किया:
Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022
✔ 12 दिन Casual Leave (CL)
✔ 20 दिन Half Pay Leave (HPL)
✔ 180 दिन Maternity Leave
❌ Paternity Leave का कोई प्रावधान नहीं
यानी CSR-2022 के तहत नियुक्त संविदा कर्मचारियों को
पितृत्व अवकाश का वैधानिक अधिकार नहीं दिया गया है।
— अर्जुन हंसालिया
⚖ महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय
राजस्थान हाईकोर्ट ने 07 दिसंबर 2020 के एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा:
यदि किसी महिला कर्मचारी का बच्चा सरकारी सेवा में आने से पहले जन्मा है,
लेकिन वह confinement period के भीतर सेवा में जॉइन करती है,
तो उसे RSR Rule 103 के तहत मातृत्व अवकाश मिल सकता है।
इस संबंध में वित्त विभाग ने 23 दिसंबर 2021 और 29 नवंबर 2022 को आदेश जारी किए।
— अर्जुन हंसालिया
📊 पूरी स्थिति एक नजर में
- ✔ Regular कर्मचारी → 180 दिन मातृत्व + 15 दिन पितृत्व
- ✔ Probationer → मातृत्व और पितृत्व अवकाश लागू
- ✔ UTB → कई मामलों में RSR आधारित
- ✔ Contractual (2009 आदेश) → 180 दिन मातृत्व अवकाश
- ✔ CSR-2022 → CL + HPL + 180 दिन मातृत्व
- ❌ CSR-2022 → पितृत्व अवकाश का प्रावधान नहीं
— अर्जुन हंसालिया
📢 कर्मचारियों के लिए जरूरी सलाह
- ✔ अपना Appointment Order जरूर पढ़ें
- ✔ देखें आपकी सेवा RSR में है या CSR-2022 में
- ✔ उसी के अनुसार leave नियम लागू होंगे
👉 नियमों की जानकारी ही कर्मचारी की सबसे बड़ी ताकत है।
— अर्जुन हंसालिया
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— अर्जुन हंसालिया
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— अर्जुन हंसालिया
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