राजस्थान सरकार के कर्मचारियों हेतु अवकाश नियम (RSR) की पूरी जानकारी

राजस्थान सेवा नियम (RSR) – समस्त अवकाश नियम | Complete Leave Guide Rajasthan

📘 राजस्थान सेवा नियम (RSR) – समस्त अवकाश नियम (Detailed Authority Guide)

यह लेख राजस्थान सेवा नियम (Rajasthan Service Rules – RSR) के अंतर्गत राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले सभी प्रमुख अवकाशों की विस्तृत, नियम आधारित एवं व्यावहारिक जानकारी प्रदान करता है। यह कंटेंट विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया है जो अवकाश नियमों को केवल नाम मात्र नहीं, बल्कि नियम, शर्त, सीमा और प्रभाव के साथ समझना चाहते हैं।


🔹 1. Privilege Leave (PL) – उपार्जित अवकाश

Privilege Leave (PL) राजस्थान सेवा नियमों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक उपयोग होने वाला नियमित अवकाश है। यह अवकाश कर्मचारी की ड्यूटी (Duty) के आधार पर अर्जित होता है, अर्थात जितनी नियमित सेवा की जाएगी, उतना PL खाते में जुड़ता जाएगा।

RSR के अनुसार PL को कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार एक साथ या टुकड़ों में ले सकता है। PL का उद्देश्य यह है कि कर्मचारी लंबे समय तक सेवा करने के बाद स्वयं, परिवार, स्वास्थ्य अथवा व्यक्तिगत आवश्यकताओं हेतु पर्याप्त अवकाश ले सके।

PL की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका संचय (Accumulation) किया जा सकता है। RSR में PL संचय की अधिकतम सीमा निर्धारित है (सामान्यतः 300 दिन), जिसके भीतर रहते हुए कर्मचारी वर्षों तक PL जमा कर सकता है।

PL को अन्य कई अवकाशों के साथ जोड़ा जा सकता है, जैसे Half Pay Leave, Study Leave या Leave Preparatory to Retirement (LPR)। हालाँकि, सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार है कि कार्यहित में PL को मना या स्थगित कर सके, क्योंकि अवकाश कर्मचारी का अधिकार नहीं बल्कि प्रशासनिक स्वीकृति पर आधारित सुविधा है।

PL का सबसे बड़ा वित्तीय लाभ इसका Encashment (नकदीकरण) है। RSR के अनुसार कर्मचारी सेवा में रहते हुए दो वर्ष के Block में अधिकतम 30 दिन तक PL surrender कर सकता है। इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति पर PL Encashment कर्मचारी के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा बनता है।


🔹 2. Casual Leave (CL) – आकस्मिक अवकाश

Casual Leave (CL) एक अल्पकालिक और आकस्मिक प्रकृति का अवकाश है, जिसका उद्देश्य कर्मचारी को अचानक उत्पन्न हुई व्यक्तिगत या पारिवारिक आवश्यकताओं जैसे घरेलू कार्य, आकस्मिक बीमारी, सामाजिक दायित्व आदि के लिए अल्प अवधि का अवकाश देना है।

RSR के अनुसार सामान्यतः प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 15 दिन CL अनुमन्य होती है। यह अवकाश अन्य नियमित अवकाशों से भिन्न है, क्योंकि CL को Leave Account में जमा नहीं किया जाता। अर्थात यदि किसी वर्ष CL का उपयोग नहीं किया गया, तो वह अगले वर्ष में Carry Forward नहीं होती।

Casual Leave को Privilege Leave, Half Pay Leave या अन्य अवकाशों के साथ जोड़कर नहीं लिया जा सकता। RSR का उद्देश्य स्पष्ट है कि CL केवल आकस्मिक परिस्थितियों के लिए है, न कि लंबे अवकाश के विकल्प के रूप में।

रिटायरमेंट के वर्ष में Casual Leave Pro-Rata आधार पर दी जाती है। उदाहरण के लिए यदि कर्मचारी वर्ष के केवल 6 माह सेवा में रहता है, तो उसे 7.5 दिन CL ही देय होगी। CL का किसी भी परिस्थिति में Encashment अनुमन्य नहीं है।


🔹 3. Half Pay Leave (HPL) – अर्द्ध वेतन अवकाश

Half Pay Leave (HPL) वह अवकाश है, जिस पर कर्मचारी को उसके वेतन का केवल आधा भाग देय होता है। RSR के अनुसार प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष पर कर्मचारी को 20 दिन की HPL अर्जित होती है।

HPL का मुख्य उद्देश्य यह है कि कर्मचारी को बीमारी या व्यक्तिगत आवश्यकता की स्थिति में PL समाप्त हो जाने के बाद भी एक वैकल्पिक Leave उपलब्ध रहे। HPL को सेवा काल में लगातार अर्जित और संचय किया जा सकता है।

HPL को सामान्यतः Medical Certificate के आधार पर या निजी कारणों से स्वीकृत किया जा सकता है। हालाँकि, सक्षम प्राधिकारी कर्मचारी की सेवा स्थिति, कार्यहित और Leave Balance को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है।

HPL का एक महत्वपूर्ण रूप है Commuted Leave, जिसमें कर्मचारी HPL को पूरे वेतन वाले अवकाश में परिवर्तित कर सकता है। यह सुविधा विशेष परिस्थितियों में कर्मचारी को आर्थिक रूप से राहत प्रदान करती है।


🔹 4. Commuted Leave – रूपान्तरित अवकाश

Commuted Leave, Half Pay Leave का ही एक विशेष रूप है। RSR के अनुसार, जब कर्मचारी Half Pay Leave को Commuted Leave में परिवर्तित करता है, तो उसे उस अवधि के लिए पूरा वेतन देय होता है।

हालाँकि, इसका मूल्य यह है कि जितनी अवधि की Commuted Leave ली जाती है, उसकी दोगुनी अवधि HPL खाते से डेबिट कर दी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी 30 दिन की Commuted Leave लेता है, तो उसके HPL खाते से 60 दिन घटा दिए जाएँगे।

Commuted Leave सामान्यतः Medical Grounds पर ही स्वीकृत की जाती है, और सक्षम प्राधिकारी को यह संतुष्टि होना आवश्यक है कि कर्मचारी Leave समाप्त होने के बाद ड्यूटी पर वापस लौटेगा।

RSR का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि Commuted Leave का दुरुपयोग न हो और यह सुविधा केवल वास्तविक आवश्यकता की स्थिति में ही दी जाए।


— Arjun Ram Hansaliya

RSR Leave Rules Part-2 | Hospital Leave, Study Leave, LND, EOL – Rajasthan

📘 राजस्थान सेवा नियम (RSR) – समस्त अवकाश नियम (PART-2)

यह भाग राजस्थान सेवा नियम (RSR) के अंतर्गत आने वाले विशेष, सशर्त एवं संवेदनशील अवकाशों पर केंद्रित है। इन अवकाशों में केवल नाम जानना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उनके साथ जुड़ी शर्तें, सीमाएँ, वेतन नियम, पेंशन प्रभाव और प्रशासनिक विवेक को समझना अत्यंत आवश्यक है।


🔹 4. Hospital Leave – अस्पताल अवकाश

Hospital Leave उन कर्मचारियों को दी जाती है जिन्हें ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी से जुड़े जोखिम के कारण चोट, बीमारी या शारीरिक क्षति होती है। यह अवकाश सामान्य बीमारी अवकाश से अलग है, क्योंकि इसमें बीमारी या चोट का सीधा संबंध सरकारी कार्य से होना आवश्यक है।

RSR के अनुसार Hospital Leave का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो कर्मचारी अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान जोखिम में पड़कर बीमार या घायल हुआ है, उसे आर्थिक और सेवात्मक सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसी कारण Hospital Leave अन्य Leave (PL, HPL आदि) के अतिरिक्त मानी जाती है।

Hospital Leave Average Pay या Half Average Pay पर स्वीकृत की जा सकती है। यह निर्णय पूरी तरह सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है, जो मेडिकल प्रमाण, चोट की गंभीरता, ड्यूटी की प्रकृति और सेवा हित को ध्यान में रखकर लिया जाता है। कुछ मामलों में पहले कुछ अवधि पूर्ण वेतन और शेष अवधि अर्द्ध वेतन पर दी जाती है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि Hospital Leave किसी निश्चित संख्या में स्वतः देय नहीं होती। हर प्रकरण में यह प्रमाणित होना आवश्यक है कि बीमारी या चोट निजी कारण से नहीं, बल्कि सरकारी कार्य के कारण हुई है। गलत या संदिग्ध मामलों में Medical Board की राय ली जा सकती है।

Hospital Leave की अवधि पेंशन एवं सेवा गणना में आमतौर पर ड्यूटी के रूप में गिनी जाती है, जिससे कर्मचारी को दीर्घकालीन सेवा लाभों में किसी प्रकार की हानि नहीं होती।


🔹 5. Study Leave – अध्ययन अवकाश

Study Leave, RSR के अंतर्गत सबसे अधिक गलत समझा जाने वाला अवकाश है। यह कोई सामान्य Leave नहीं, बल्कि एक विशेष सुविधा है, जो केवल तभी दी जाती है जब सरकार यह संतुष्ट हो कि कर्मचारी द्वारा किया जाने वाला अध्ययन या प्रशिक्षण Public Interest में है।

Study Leave का उद्देश्य कर्मचारी को ऐसी उच्च शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण या शोध कार्य का अवसर देना है, जो भविष्य में सरकार को बेहतर, प्रशिक्षित और विशेषज्ञ सेवाएँ उपलब्ध करा सके। इसी कारण Study Leave को कर्मचारी का अधिकार नहीं, बल्कि सरकार का विवेकाधीन निर्णय माना गया है।

RSR के अनुसार Study Leave की अधिकतम अवधि पूरी सेवा में 24 माह (2 वर्ष) तक सीमित है। यह Leave एक बार में या कई चरणों में दी जा सकती है, लेकिन कुल अवधि निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो सकती।

Study Leave के दौरान सामान्यतः कर्मचारी को Half Pay या Half Average Pay देय होता है। यदि कर्मचारी को किसी संस्था, सरकार या विदेशी एजेंसी से Scholarship या Stipend प्राप्त हो रहा हो, तो सरकार Leave Salary को सीमित या समायोजित कर सकती है।

Study Leave का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष Bond / Undertaking है। कर्मचारी को यह लिखित आश्वासन देना होता है कि वह Study Leave समाप्त होने के बाद निर्धारित अवधि तक राज्य सरकार की सेवा करेगा। Bond अवधि Study Leave की अवधि पर निर्भर करती है।

यदि कर्मचारी Bond तोड़ता है, अर्थात Study Leave के बाद ड्यूटी पर वापस नहीं आता या निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले सेवा छोड़ देता है, तो RSR के अनुसार उससे Leave Salary, Allowance, Fees आदि की दोगुनी वसूली (Double Recovery) की जा सकती है।


🔹 6. Leave Not Due (LND) – अदेय अवकाश

Leave Not Due (LND) एक विशेष प्रकार का अवकाश है, जो उस स्थिति में दिया जाता है जब कर्मचारी के Leave Account में पर्याप्त HPL उपलब्ध नहीं होती, लेकिन भविष्य में उसके अर्जित होने की संभावना होती है।

RSR के अनुसार LND सामान्यतः स्थायी कर्मचारियों को ही दी जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गंभीर बीमारी या अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों में कर्मचारी केवल Leave Balance समाप्त होने के कारण सेवा से वंचित न हो जाए।

LND की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह अवकाश भविष्य की Leave के विरुद्ध अग्रिम होता है। अर्थात बाद में जब कर्मचारी HPL अर्जित करेगा, तो पहले ली गई LND को उससे समायोजित कर लिया जाएगा।

RSR में LND की सीमा निर्धारित की गई है। एक बार में और पूरी सेवा में LND की अधिकतम अवधि सीमित होती है, ताकि इसका दुरुपयोग न हो। इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति के निकट LND देना सामान्यतः हतोत्साहित किया जाता है।

यदि कर्मचारी LND लेने के बाद त्यागपत्र देता है या सेवा से पृथक होता है, और Leave समायोजित नहीं हो पाती, तो सरकार को Leave Salary की वसूली का अधिकार होता है।


🔹 7. Extraordinary Leave (EOL) – असाधारण अवकाश

Extraordinary Leave (EOL) वह अवकाश है जिस पर कर्मचारी को कोई वेतन देय नहीं होता। यह अवकाश तब दिया जाता है जब अन्य सभी प्रकार की Leave उपलब्ध न हों या कर्मचारी स्वयं लिखित में EOL लेने का अनुरोध करे।

EOL का उपयोग सामान्यतः लंबी बीमारी, पारिवारिक संकट, अध्ययन, व्यक्तिगत कारण या विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। हालाँकि, EOL देने से पहले सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी कार्य पर इसका अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

RSR के अनुसार EOL सामान्यतः पेंशन गणना में शामिल नहीं होती। अर्थात EOL की अवधि Qualifying Service में नहीं जुड़ती, जब तक कि सरकार द्वारा विशेष रूप से ऐसा आदेश न दिया जाए।

EOL का अत्यधिक या बार-बार उपयोग कर्मचारी की सेवा प्रगति, प्रमोशन और भविष्य के लाभों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसी कारण RSR में EOL को अंतिम विकल्प के रूप में देखा गया है।


— Arjun Ram Hansaliya
(For awareness & informational purpose only)

RSR Leave Rules Part-3 | Maternity, Paternity, CCL, Disability Leave – Rajasthan

📘 राजस्थान सेवा नियम (RSR) – समस्त अवकाश नियम (PART-3)

RSR का यह भाग उन अवकाशों पर केंद्रित है जो परिवार, मातृत्व, पितृत्व, बच्चों की देखभाल और ड्यूटी के दौरान हुई विकलांगता से संबंधित हैं। ये अवकाश केवल सुविधा नहीं, बल्कि कर्मचारी की सामाजिक, पारिवारिक और मानवीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।


🔹 8. Maternity Leave – मातृत्व अवकाश

Maternity Leave राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत महिला कर्मचारियों के लिए दिया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील अवकाश है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिला कर्मचारी को गर्भावस्था, प्रसव और उसके पश्चात की शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त समय और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो।

RSR के अनुसार महिला सरकारी कर्मचारी को नियमानुसार लंबी अवधि का मातृत्व अवकाश दिया जाता है, जिस दौरान उसे पूरा वेतन देय होता है। यह अवकाश Leave Account से डेबिट नहीं किया जाता, अर्थात इसे PL या HPL की तरह नहीं गिना जाता।

एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि Maternity Leave केवल स्थायी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। RSR के तहत महिला Probationer-Trainee को भी मातृत्व अवकाश का लाभ दिया गया है, जो यह दर्शाता है कि राज्य सरकार इस अवकाश को मानवीय अधिकार के रूप में देखती है, न कि केवल सेवा लाभ के रूप में।

Maternity Leave को अन्य Leave जैसे PL, HPL या EOL के साथ जोड़ा जा सकता है, यदि चिकित्सीय या पारिवारिक स्थिति इसकी मांग करे। हालाँकि, सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार है कि कार्यहित में Leave के संयोजन को नियंत्रित करे।

RSR में यह भी स्पष्ट किया गया है कि Maternity Leave का दुरुपयोग न हो, इसलिए चिकित्सा प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मांग की जा सकती है।


🔹 9. Paternity Leave – पितृत्व अवकाश

Paternity Leave का उद्देश्य यह है कि पुरुष कर्मचारी भी अपने नवजात शिशु और प्रसूता पत्नी की देखभाल में सक्रिय भूमिका निभा सके। RSR के अंतर्गत यह अवकाश सीमित अवधि के लिए दिया जाता है।

Paternity Leave सामान्यतः बच्चे के जन्म से ठीक पहले या बाद की अवधि में ली जाती है। यह Leave कर्मचारी के Leave Account से डेबिट नहीं होती, अर्थात यह एक विशेष Leave मानी जाती है।

RSR में यह स्पष्ट किया गया है कि Paternity Leave एक सीमित अवसर है, जिसका उद्देश्य परिवार को प्रारंभिक दिनों में सहयोग देना है। इसे अन्य Leave के विकल्प के रूप में लंबे समय तक उपयोग नहीं किया जा सकता।

सक्षम प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करता है कि Paternity Leave से सरकारी कार्य अत्यधिक प्रभावित न हो। इसी कारण कुछ संवेदनशील पदों पर इस Leave को चरणबद्ध या नियंत्रित किया जा सकता है।


🔹 10. Child Care Leave (CCL) – बाल देखभाल अवकाश

Child Care Leave (CCL) RSR के अंतर्गत दिया जाने वाला एक अत्यंत प्रगतिशील और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण अवकाश है। इसका उद्देश्य महिला कर्मचारी को अपने बच्चों की देखभाल हेतु लंबी अवधि का अवकाश उपलब्ध कराना है।

CCL सामान्यतः 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल के लिए दिया जाता है। इसमें बच्चे की बीमारी, परीक्षा, विशेष आवश्यकता या अन्य पारिवारिक परिस्थितियाँ शामिल हो सकती हैं।

RSR में CCL को लंबी अवधि तक देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह अवकाश कर्मचारी का स्वतः अधिकार नहीं है। हर प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी कार्यहित, स्टाफ की उपलब्धता और कर्मचारी की सेवा स्थिति को देखते हुए निर्णय करता है।

CCL के दौरान वेतन देयता, Leave संयोजन और सेवा प्रभाव सरकारी आदेशों एवं RSR की व्याख्याओं पर निर्भर करते हैं। इसी कारण CCL से संबंधित मामलों में विभागीय आदेशों का विशेष महत्व होता है।


🔹 11. Disability / Special Disability Leave – विकलांगता अवकाश

Disability Leave RSR का वह प्रावधान है जो उन कर्मचारियों के लिए बनाया गया है जो ड्यूटी के दौरान दुर्घटना, हिंसा या जोखिमपूर्ण परिस्थितियों के कारण स्थायी या अस्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं।

इस Leave का मूल उद्देश्य यह है कि ऐसे कर्मचारी को आर्थिक असुरक्षा और सेवा नुकसान से बचाया जा सके। इसी कारण Special Disability Leave को अक्सर ड्यूटी के रूप में गिना जाता है, जिससे पेंशन और सेवा लाभ प्रभावित न हों।

Disability Leave की अवधि Medical Board की राय पर आधारित होती है। यह Board यह निर्धारित करता है कि कर्मचारी को कितनी अवधि तक चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास की आवश्यकता है।

RSR के अनुसार Special Disability Leave पर कर्मचारी को प्रारंभिक अवधि में पूर्ण वेतन और बाद की अवधि में नियमानुसार वेतन दिया जा सकता है। यह Leave अन्य Leave से स्वतंत्र होती है और अलग से स्वीकृत की जाती है।

यदि कर्मचारी को किसी अन्य कानून (जैसे मुआवजा या बीमा) के अंतर्गत भुगतान प्राप्त होता है, तो सरकार Leave Salary को समायोजित करने का अधिकार रखती है।


— Arjun Ram Hansaliya
(For awareness & informational purpose only)

RSR Leave Rules Part-4 | Probationer, Part-Time, Terminal Leave, Vacation Dept – Rajasthan

📘 राजस्थान सेवा नियम (RSR) – समस्त अवकाश नियम (PART-4)

RSR का यह भाग उन अवकाश प्रावधानों को स्पष्ट करता है जो सामान्य कर्मचारियों से अलग विशेष श्रेणी (Special Category) के कर्मचारियों पर लागू होते हैं। इन नियमों की जानकारी न होने के कारण अक्सर कर्मचारी अनजाने में गलत Leave Claim कर बैठते हैं, जिससे बाद में आपत्ति, रिकवरी या विवाद उत्पन्न होता है।


🔹 12. Probationer / Probationer-Trainee के अवकाश नियम

Probationer और Probationer-Trainee की स्थिति RSR में विशेष रूप से अलग रखी गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रोबेशन अवधि को सेवा की परीक्षा अवधि माना जाता है, न कि पूर्ण रूप से पुष्टि (Confirmed Service)।

RSR के अनुसार Probationer-Trainee को प्रोबेशन अवधि में कोई नियमित Leave (PL / HPL) अर्जित नहीं होती। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है, जिसे अक्सर कर्मचारी और कार्यालय दोनों नज़रअंदाज़ कर देते हैं।

हालाँकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि Probationer को किसी भी परिस्थिति में Leave नहीं दी जा सकती। विशेष परिस्थितियों में Medical Leave या Extraordinary Leave (EOL) सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा सकती है, लेकिन यह Leave प्रोबेशन अवधि बढ़ा सकती है।

एक महत्वपूर्ण अपवाद यह है कि महिला Probationer-Trainee को RSR के तहत Maternity Leave का पूर्ण लाभ दिया जाता है। यह Leave प्रोबेशन अवधि में भी मान्य होती है, और इसे मानवीय आधार पर स्वीकृत किया जाता है।


🔹 13. Apprentice के लिए अवकाश नियम

Apprentice वह कर्मचारी होता है जो प्रशिक्षण की अवस्था में होता है और जिसे पूर्ण सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता। इसी कारण Apprentice के लिए अवकाश नियम सीमित और नियंत्रित रखे गए हैं।

RSR के अनुसार Apprentice को नियमित PL या HPL का अधिकार नहीं होता। हालाँकि, गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में Medical Leave या Extraordinary Leave सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा सकती है।

Apprentice को दी गई Leave सामान्यतः Leave Account में नहीं जुड़ती और न ही इसका कोई Encashment संभव है। यदि Apprentice बिना अनुमति लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है, तो उसे प्रशिक्षण से हटाया भी जा सकता है।


🔹 14. Part-Time / Honorarium / Daily Wages कर्मचारियों के अवकाश

Part-Time, Honorarium या Daily Wages पर कार्यरत कर्मचारी RSR के अंतर्गत पूर्ण सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं आते। इसी कारण इनके लिए अवकाश नियम अलग और सीमित हैं।

RSR के अनुसार Part-Time कर्मचारियों को नियमित PL या HPL का अधिकार नहीं होता। कुछ विशेष श्रेणियों (जैसे Part-Time Lecturer) के लिए अलग-अलग सरकारी आदेशों के माध्यम से सीमित अवकाश सुविधा प्रदान की गई है।

Honorarium या Daily Wages पर कार्यरत कर्मचारियों को सामान्यतः वही Leave मिलती है जो कार्य की प्रकृति और अनुबंध में दी गई हो। RSR यह स्पष्ट करता है कि ऐसे कर्मचारियों को दी गई Leave सेवा अधिकार नहीं मानी जाएगी।


🔹 15. Vacation Department के कर्मचारियों के अवकाश

Vacation Department वे विभाग होते हैं जहाँ कर्मचारियों को नियमित रूप से वार्षिक अवकाश (Vacation) मिलता है, जैसे शिक्षा विभाग। RSR में Vacation को सामान्यतः ड्यूटी माना जाता है, न कि Leave।

यदि Vacation Department का कर्मचारी पूरी Vacation लेता है, तो उस अवधि के लिए अलग से Privilege Leave नहीं दी जाती। लेकिन यदि कर्मचारी पूरी Vacation नहीं ले पाता, तो उसे नियमानुसार अनुपातिक PL का लाभ मिल सकता है।

Vacation Department के कर्मचारियों के लिए PL अर्जन, Carry Forward और Encashment के नियम सामान्य कर्मचारियों से अलग होते हैं, जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा Leave Account में गंभीर त्रुटियाँ हो सकती हैं।


🔹 16. Terminal Leave – सेवा समाप्ति पर अवकाश

Terminal Leave वह अवकाश है जो कर्मचारी को सेवा समाप्ति के समय उसके Leave Account में उपलब्ध Privilege Leave के आधार पर दिया जाता है। यह Leave सामान्यतः Temporary कर्मचारियों के संदर्भ में अधिक लागू होती है।

RSR के अनुसार Terminal Leave हर कर्मचारी को स्वतः नहीं मिलती। यह सुविधा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करती है, और सेवा समाप्ति का कारण (जैसे Retrenchment, Administrative Convenience) अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

यदि कर्मचारी को दंड स्वरूप सेवा से हटाया गया है या उसने स्वयं त्यागपत्र दिया है, तो Terminal Leave पूरी तरह या आंशिक रूप से अस्वीकृत की जा सकती है।


🔹 17. Suspension / Re-employment के दौरान Leave

RSR के अनुसार Suspension की अवधि सामान्यतः ड्यूटी नहीं मानी जाती, जब तक कि बाद में उस अवधि को ड्यूटी घोषित न किया जाए। इस कारण Suspension अवधि में Leave अर्जन पर प्रभाव पड़ता है।

Suspension के दौरान कर्मचारी सामान्यतः PL, HPL जैसी Leave नहीं ले सकता, बल्कि उसे Subsistence Allowance दिया जाता है। यदि Suspension निरस्त हो जाता है, तो Leave और वेतन का पुनर्निर्धारण किया जाता है।

Re-employment के मामलों में पूर्व सेवा की Leave स्वतः देय नहीं होती। RSR सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार देता है कि वह पूर्व सेवा को Leave के लिए मान्य करे या न करे।


— Arjun Ram Hansaliya
(For awareness & informational purpose only)

RSR Leave Rules Part-5 FINAL | Retirement, Refused Leave, Leave Salary – Rajasthan

📘 राजस्थान सेवा नियम (RSR) – समस्त अवकाश नियम (PART-5 : FINAL)

RSR का यह अंतिम भाग उन अवकाश प्रावधानों को स्पष्ट करता है जिनका सीधा संबंध रिटायरमेंट, वेतन, नकदीकरण (Encashment) और वित्तीय लाभ/हानि से है। यही वे नियम हैं जहाँ अक्सर कर्मचारियों को वास्तविक नुकसान होता है यदि सही जानकारी समय पर न हो।


🔹 18. Leave Preparatory to Retirement (LPR)

Leave Preparatory to Retirement (LPR) वह अवकाश है जो कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से ठीक पहले उसके Leave Account में उपलब्ध Privilege Leave के आधार पर दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि कर्मचारी रिटायरमेंट से पूर्व कार्यभार सौंपकर मानसिक रूप से तैयारी कर सके।

RSR के अनुसार LPR कोई अलग Leave नहीं है, बल्कि यह Privilege Leave का ही एक उपयोग है। अर्थात LPR लेने पर कर्मचारी के PL खाते से उतनी अवधि डेबिट की जाती है।

एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम यह है कि यदि कर्मचारी ने रिटायरमेंट से पहले पूरा PL LPR के रूप में उपयोग कर लिया है, तो शेष PL का Encashment नहीं मिलेगा। इसी कारण LPR लेने से पहले PL Encashment की योजना बनाना आर्थिक दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है।

LPR के दौरान कर्मचारी को पूरा वेतन और देय भत्ते मिलते हैं, और यह अवधि ड्यूटी के रूप में गिनी जाती है, जिससे पेंशन गणना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।


🔹 19. Refused Leave – अस्वीकृत अवकाश

Refused Leave RSR का सबसे कम समझा गया और सबसे अधिक गलत लागू किया जाने वाला प्रावधान है। यह वह स्थिति है जब कर्मचारी अवकाश के लिए आवेदन करता है, लेकिन Public Interest में सक्षम प्राधिकारी उसे अस्वीकृत कर देता है।

RSR के अनुसार यदि किसी कर्मचारी की Leave सरकारी कार्यहित में लिखित आदेश द्वारा अस्वीकृत की जाती है, तो उस अवधि की Leave Refused Leave मानी जाती है। यह नियम केवल PL पर लागू होता है, CL या अन्य अवकाशों पर नहीं।

Refused Leave का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ऐसी Leave को आगामी अवधि में Carry Forward किया जा सकता है, भले ही सामान्य सीमा पूरी हो चुकी हो। यही कारण है कि Refused Leave के मामलों में लिखित आदेश अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

RSR में यह भी प्रावधान है कि कुछ विशेष मामलों में Refused Leave के एवज में PL Encashment की अनुमति अगले Block में दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए निर्धारित शर्तों का पालन अनिवार्य है।


🔹 20. Leave Salary – अवकाश के दौरान वेतन की गणना

Leave Salary की गणना RSR का सबसे तकनीकी भाग है। अक्सर कर्मचारी यह मान लेते हैं कि हर Leave पर पूरा वेतन मिलेगा, जबकि वास्तविकता इससे अलग है।

RSR के अनुसार:

  • Privilege Leave / LPR → पूरा वेतन + DA
  • Half Pay Leave → आधा वेतन
  • Commuted Leave → पूरा वेतन
  • Hospital / Disability Leave → नियम अनुसार
  • Extraordinary Leave → कोई वेतन नहीं

कुछ मामलों में Leave Salary Average Pay के आधार पर दी जाती है, जिसका अर्थ है कि पिछले 10 महीनों के वेतन का औसत निकालकर भुगतान किया जाता है। यह नियम विशेष रूप से Hospital Leave, Disability Leave और कुछ Study Leave मामलों में लागू होता है।


🔹 21. Retirement, Death एवं Service Extension के विशेष मामले

यदि कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके Leave Account में उपलब्ध Privilege Leave का नकदीकरण (Encashment) उसके परिजनों को देय होता है, RSR द्वारा निर्धारित सीमा तक।

Service Extension के मामलों में Leave की स्थिति अलग हो सकती है। RSR सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार देता है कि वह Extension अवधि को Leave अर्जन के लिए मान्य करे या न करे। इसलिए Extension पर कार्यरत कर्मचारी को Leave स्थिति लिखित में स्पष्ट करवा लेनी चाहिए।

Voluntary Retirement, Compulsory Retirement (दंड स्वरूप) और Resignation के मामलों में Leave Encashment के नियम भिन्न-भिन्न होते हैं, और यहाँ सबसे अधिक वित्तीय नुकसान की संभावना रहती है।


🔹 22. Grey Area Cases – जहाँ सबसे ज्यादा भ्रम होता है

RSR में कई ऐसे Grey Areas हैं जहाँ नियम स्पष्ट होने के बावजूद व्याख्या में भ्रम उत्पन्न होता है। उदाहरण:

  • रिटायरमेंट से ठीक पहले EOL लेना
  • LPR और PL Encashment का गलत संयोजन
  • Refused Leave का मौखिक अस्वीकार
  • Study Leave के बाद समय से पहले त्यागपत्र
  • Suspension अवधि की Leave गणना

इन सभी मामलों में RSR स्पष्ट रूप से कहता है कि लिखित आदेश, Service Book Entry और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अंतिम निर्णय का आधार होगी।


🔹 23. अंतिम निष्कर्ष (Final Takeaways)

  • Leave केवल सुविधा नहीं, बल्कि आर्थिक योजना का हिस्सा है।
  • रिटायरमेंट से पहले Leave Planning अत्यंत आवश्यक है।
  • LPR, Refused Leave और Encashment को समझे बिना किया गया निर्णय नुकसानदेह हो सकता है।
  • RSR के मूल नियम और लिखित आदेश हमेशा सर्वोपरि होते हैं।

⚠️ डिस्क्लेमर

यह लेख राजस्थान सेवा नियम (RSR), वित्त विभाग के आदेशों और विभागीय व्याख्याओं पर आधारित है। किसी भी व्यक्तिगत प्रकरण में RSR की मूल पुस्तक, नवीन संशोधन एवं सक्षम प्राधिकारी के आदेश अंतिम रूप से मान्य होंगे।

— Arjun Ram Hansaliya
(For awareness & informational purpose only)

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